हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित को देखते हुए एक महत्वूपूर्ण फैसला लिया. संयुक्त खाद्य आयुक्त ने पान- मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध 7 अक्तूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा.
प्रतिबंध से पहले ही कर ली तैयारियांः
इस प्रतिबंध के मद्देनजर सभी दुकानदारों और परचून विक्रेताओं को अपने पास उपलब्ध पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचने या नष्ट करने की अनुमति दी गई है. ये समयसीमा आदेश लागू होने से पहले की गई है ताकि किसी प्रकार की आर्थिक हानि से बचा जा सके.
खाद्य आयुक्त के अनुसार अगर 7 अक्तूबर 2024 के बाद किसी भी दुकानदार के पास ये प्रतिबंधित उत्पाद पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर एक साल और प्रतिबंध बना रहेगा. इसके साथ ही इनके भंडारण, निर्माण और उपयोग पर भी रोक रहेगी.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. इसमें अहम निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन करना होगा.
खाद्य आयुक्त की ओेर से आदेश दिया गया है कि यदि 7 अक्तूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान, मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने उत्पाद मिले तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा में 5 अक्तूबर को मतदानः
गौरतलब है कि हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्तूबर को मतदान होगा. जबकि वोटों की गिनती 8 अक्तूबर को होगी.