Goat Farming Subsidy: ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और किसानों और उद्यमियों को (बकरी पालन) पशु पालने के लिए सरकार लोन देती है ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बकरी फार्म योजना पर अनुदान दे रहा है. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बिहार सरकार की ओर से 1 लाख 21 हजार रुपये से लेकर 7 लाख 82 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है.
बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और किसानों आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत बकरी पालने के लिए बिहार सरकार वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान कर रही है. ताकि ग्रामीण युवा और किसान रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर सकें.
कौन कर सकता है आवेदन और आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को बिहार का निवासी होना चाहिए और उसके पास बकरी पालन के लिए उचित भूमि उपलब्ध होनी चाहिए. आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होता है. यह प्रक्रिया ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
बकरी फार्म योजना और अनुदान की राशि
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही बकरी फार्म योजना के तहत आवेदकों को 1 लाख 21 हजार रुपये से लेकर 7 लाख 82 हजार रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है यह अनुदान आवेदक को बकरी पालन व्यवसाय को शुरु करने और विकसित करने में मदद करेगा.
सब्सिडी और लोन की व्यवस्था
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है. जबकि सामान्य जाति के लोगों को 50% सब्सिडी मिलेगी. सरकार की ओर से आवेदकों को 24 हजार रुपये से 1 लाख 30 हजार रुपये तक का लोन भी प्रदान किया जाता है.
‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर चयन और जरूरी दस्तावेज
बकरी पालन योजना के लिए आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं. आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में लगान रसीद, लीज अग्रीमेंट, नजरी नक्शा, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट्स, बकरी पालन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आवास प्रमाण पत्र शामिल हैं.
कौन कर सकता है आवेदन?
बकरी पालन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए. सरकारी बकरी पालन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप पशुपालन विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक के पास बकरी फार्म के लिए 1800 वर्ग फुट से 9000 वर्ग फुट जमीन होनी चाहिए. हरा चारा उगाने के लिए 50 डिसमिल से 100 डिसमिल जमीन होनी चाहिए.